"स्वच्छ हवा का अधिकार केवल दिल्ली के लोगों का नही": NCR मे प्रवेश वाले ट्रको को डायवर्ट करने के NGT के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का अधिकार नहीं है और ट्रकों को एनसीआर के बाहर डिपो में भेजने का सुझाव अनुचित है।
Justice Abhay S Oka, Justice Pankaj Mithal and Supreme Court
Justice Abhay S Oka, Justice Pankaj Mithal and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को यह सुझाव देने के लिए फटकार लगाई कि दिल्ली के तुगलकाबाद में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की ओर जाने वाले ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बाहर आईसीडी की ओर मोड़ दिया जाए। [कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा और अन्य]।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का अधिकार नहीं है और ट्रकों को अन्य आईसीडी की ओर मोड़ने का सुझाव अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एनजीटी ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया है कि तुगलकाबाद में उक्त आईसीडी में डीजल वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का एक विकल्प है, इन वाहनों को दादरी, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, खटुआवास या दिल्ली के आसपास किसी अन्य आईसीडी में डायवर्ट करके ताकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, मानो केवल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग ही प्रदूषण मुक्त वातावरण के हकदार हैं, न कि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग। एनजीटी की ऐसी टिप्पणी इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत प्रदूषण मुक्त वातावरण का मौलिक अधिकार है। ऐसा मौलिक अधिकार सभी के लिए समान रूप से लागू करने योग्य है और यह दिल्ली एनसीआर के लोगों तक ही सीमित नहीं है।“

अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली और उसके आसपास भारी-भरकम डीजल ट्रेलर ट्रकों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित एक मामले में की।

यह मामला तब सामने आया जब केंद्रीय भंडारण निगम के एक पूर्व कार्यकारी ने तुगलकाबाद में आईसीडी में आने वाले ट्रकों के कारण होने वाले प्रदूषण के खिलाफ शिकायत करते हुए एनजीटी का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने प्रार्थना की कि डिपो में प्रवेश करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर के आसपास के वाहनों की ओर मोड़ दिया जाए और गैर-इलेक्ट्रिक ट्रकों/ ट्रेलरों / ट्रेनों को डिपो का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाए।

एनजीटी ने ऐसे वाहनों को दादरी (उत्तर प्रदेश), रेवाड़ी और बल्लभगढ़ (दोनों हरियाणा में) या खटुआवास (राजस्थान) भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा था।

शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2019 में इस मामले में नोटिस जारी किया था और डिपो संचालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।

पीठ ने अपने फैसले में आवश्यक अनुपालन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मामले में एक पक्ष बनाया।

इसके अलावा, इसने अधिकारियों से कम प्रदूषण फैलाने वाले भारी-शुल्क वाहनों (सीएनजी/ हाइब्रिड/ इलेक्ट्रिक सहित) की खोज जारी रखने का आग्रह किया, और निर्देश दिया कि एनसीआर में कंटेनर डिपो में वाहनों की पार्किंग के संबंध में परामर्श फर्म केपीएमजी की सिफारिशों को छह महीने में लागू किया जाए।

पीठ ने इस मामले में पूर्व के आदेशों में गठित पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) की रिपोर्ट और सिफारिशों पर गौर किया और निम्नलिखित निर्देश पारित किये:

सिफारिशों की जांच करने के बाद, भारत संघ भारी शुल्क वाले डीजल वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने और उन्हें बीएस 6 वाहनों के साथ बदलने की नीति तैयार करेगा। भारत संघ आज से छह महीने के भीतर इस संबंध में उचित नीति तैयार करेगा;

दिल्ली के आसपास आईसीडी के इष्टतम उपयोग की योजना आज से छह महीने के भीतर अपीलकर्ता द्वारा तैयार की जाएगी। इस बीच, अपीलकर्ता दिल्ली एनसीआर के आसपास आईसीडी के पास केंद्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना को सक्षम करने के लिए सभी आधिकारिक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।

अदालत ने अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मामले को खुला रखा और मामले को 31 जुलाई को अगली तारीख को सूचीबद्ध किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को तब तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था।

एनजीटी के समक्ष आवेदकों की ओर से अधिवक्ता मयूरी रघुवंशी, संजय उपाध्याय, व्योम रघुवंशी, सौमित्र जायसवाल, शुभम उपाध्याय, आकांक्षा राठौर, आरुषि मलिक और अनुष्का डे पेश हुए।

एनजीटी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह दूसरा फैसला है।

एक अन्य मामले में उसने कड़े निर्देश जारी कर शिमला के लिए विकास योजना 2041 के मसौदे के कार्यान्वयन को रोकने के लिए न्यायाधिकरण की आलोचना की थी

[निर्णय पढ़ें]

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"Right to clean air not for people of Delhi alone": Supreme Court on NGT's suggestion to divert trucks entering NCR

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