वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है; भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पहलू: मणिपुर उच्च न्यायालय

न्यायालय ने यह भी कहा कि सांसद या विधायक के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के आपराधिक अतीत सहित पूर्ववृत्त जानने का मतदाता का अधिकार लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए कहीं अधिक मौलिक और बुनियादी है।
Election Commission of India
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एक ऐसे फैसले में जिसका मतदान और चुनाव अधिकारों के क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि वोट डालना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदाताओं के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। [थौनाओजम श्यामकुमार बनाम लौरेम्बम संजय सिंह]।

न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन, जिन्हें हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था, ने एक चुनावी उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के मतदाता के अधिकार के संदर्भ में 13 अक्टूबर के एक फैसले में यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा "भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चुनाव के मामले में मतदाताओं के भाषण या अभिव्यक्ति में वोट डालना शामिल होगा, अर्थात, मतदाता वोट डालकर बोलता है या व्यक्त करता है।"

इसमें कहा गया है कि सांसद या विधायक के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के आपराधिक अतीत सहित पूर्ववृत्त जानने का मतदाता का अधिकार लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए कहीं अधिक मौलिक और बुनियादी है।

फैसले के समय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने कहा, "मतदाता कानून तोड़ने वालों को कानून निर्माता के रूप में चुनने से पहले सोच सकते हैं।"

न्यायालय ने 2022 विधान सभा चुनाव के दौरान एंड्रो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके चुनाव को खारिज करने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान सभा सदस्य (एमएलए) थौनाओजम श्यामकुमार की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

वोट देने के अधिकार का कानूनी चरित्र संविधान की स्थापना के समय से ही बहस का विषय रहा है।

अब तक, इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा इसे ज्यादातर कानूनी/वैधानिक अधिकार के रूप में प्रतिबंधित किया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ के फैसले में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने अपनी अलग लेकिन सहमति वाली राय में कहा था कि वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा, "वोट देने का अधिकार नागरिक की पसंद की अभिव्यक्ति है, जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक मौलिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार एक नागरिक के जीवन का एक हिस्सा है क्योंकि यह उनके लिए अपनी पसंदीदा सरकार चुनकर अपनी नियति को आकार देने का अपरिहार्य उपकरण है। इस अर्थ में, यह अनुच्छेद 21 का प्रतिबिंब है।

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हालाँकि, उसी फैसले में, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के नेतृत्व में बहुमत ने इस पहलू पर "आखिरकार फैसला" नहीं देने का फैसला किया, जबकि कुलदीप नैयर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में पहले की संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखा।

कुलदीप नैयर के मामले में, शीर्ष अदालत ने इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया था कि "मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसके अलावा यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू भी है।"

वर्तमान मामला

श्यामकुमार के चुनाव को उपविजेता उम्मीदवार लौरेम्बम संजॉय सिंह और उनके भाई लौरेम्बम संजीत सिंह ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में जानकारी का खुलासा न करने के आधार पर चुनौती दी थी।

याचिका में श्यामकुमार की पत्नी की गैर-कृषि भूमि के संबंध में जानकारी की अनुचित घोषणा का भी आरोप लगाया गया।

पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि क्या श्यामकुमार के खिलाफ दर्ज किया गया मामला जानबूझकर नामांकन पत्र दाखिल करते समय फॉर्म-26 से हटा दिया गया था, इसका फैसला सुनवाई के दौरान किया जाना है।

न्यायालय ने संबंधित कॉलम में गैर-कृषि भूमि और कृषि भूमि के उल्लेख के संबंध में भी ऐसी ही टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने कहा, "क्या कथित झूठा हलफनामा आरपी अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, जिससे पहले प्रतिवादी का चुनाव रद्द हो जाएगा, इस पर अदालत को सुनवाई के दौरान विचार करना होगा।"

विधायक की याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ चुनाव याचिकाओं में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "वास्तव में, चुनाव याचिकाएं कार्रवाई के कारण का खुलासा करती हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 और 123 में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण, अवैधताओं और अनियमितताओं के कारण दूषित चुनाव को स्पष्ट रूप से मतदाताओं के बहुमत के निर्णय के रूप में मान्यता और सम्मान नहीं दिया जा सकता है।

यह देखते हुए कि अदालतें ऐसे आरोपों की जांच करने के लिए बाध्य हैं, पीठ ने कहा कि वे अपने दृष्टिकोण में "अनुचित रूप से अति-तकनीकी" नहीं हो सकते हैं और जमीनी हकीकत से अनजान नहीं हो सकते हैं।

[निर्णय पढ़ें]

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Right to vote a fundamental right; facet of freedom of speech and expression: Manipur High Court

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