दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया है। [राजीव चंद्रशेखर बनाम शशि थरूर]
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) और 171जी (चुनाव को प्रभावित करने के लिए झूठा बयान) के तहत आरोपों का संज्ञान लिया।
चंद्रशेखर की शिकायत थरूर द्वारा एक राष्ट्रीय टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान दिए गए बयानों से उपजी है, जहां उन्होंने कथित तौर पर चंद्रशेखर पर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया था।
चंद्रशेखर ने दावा किया है कि सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार चैनलों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए इन बयानों के कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई और चुनावों में उनकी हार हुई।
21 सितंबर को न्यायालय ने संशोधित शिकायत दायर करने की अनुमति देते हुए कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन शिकायत की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं करते हैं, और मामले को 4 अक्टूबर, 2024 को पूर्व-समन साक्ष्य के लिए निर्धारित किया।
चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे और अधिवक्ता उत्कर्ष तिवारी, सोमदेव तिवारी, ध्रुव मेहता, अमृता वत्स, वैभव कपूर, मुस्कान शर्मा, अनमोल भास्कर और वैभव गग्गर ने किया।
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