जालसाज़ी का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 साल से ज़्यादा समय से भारत में रह रही पाकिस्तानी महिला को ज़मानत दी

शिकायत दर्ज की गई जिसमे आरोप लगाया गया वह अपनी बेटी के साथ जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारत में गैर-कानूनी रूप से रह रही थी।हालाँकि अदालत ने पाया इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था।
Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला को ज़मानत दे दी है। यह महिला देश में रहने के लिए पहचान से जुड़े दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने के आरोप वाले मामले में फंसी थी, जबकि वह पिछले 35 सालों से ज़्यादा समय से लॉन्ग-टर्म वीज़ा पर भारत में रह रही है [सबा मसूद बनाम यूपी राज्य]।

5 अगस्त को जारी एक आदेश में, जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा कि आरोपी द्वारा कथित तौर पर की गई धोखाधड़ी या जालसाजी का कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा, "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी वैध लॉन्ग-टर्म वीज़ा और रेजिडेंशियल परमिट के आधार पर 35 से ज़्यादा सालों से भारत में रह रही है, और रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि उसने कोई जालसाजी या धोखाधड़ी की है, कोर्ट का मानना ​​है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता ज़मानत पाने की हकदार है।"

Justice Krishan Pahal
Justice Krishan Pahal

आरोपी सबा मसूद को मेरठ पुलिस ने फरवरी में गिरफ़्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह फ़र्ज़ी कागज़ात के आधार पर अपनी बेटी के साथ भारत में गैर-कानूनी रूप से रह रही थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी की शादी एक भारतीय नागरिक से हुई थी और उसने अपनी बेटी को पाकिस्तान में जन्म दिया था। उन्होंने आगे कहा कि माँ-बेटी की जोड़ी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मसूद के पिता ISI एजेंट थे।

इस मामले में ज़मानत की मांग करते हुए, मसूद के वकील ने कहा कि यह मामला उनके और शिकायतकर्ता के बीच बिज़नेस से जुड़े विवाद के कारण दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि मसूद ने 1986 में लाहौर में एक भारतीय नागरिक से शादी की थी और उनकी बेटी के पासपोर्ट में साफ़ तौर पर लिखा है कि उसके पिता भारतीय नागरिक हैं, इसलिए कोई बात छिपाई नहीं गई थी।

अदालत को यह भी बताया गया कि मसूद का मौजूदा वीज़ा और रेजिडेंशियल परमिट 2027 तक वैध है और भारतीय नागरिकता के लिए उनकी अर्ज़ी 2010 से लंबित है। यह भी बताया गया कि मेरठ के ज़िला मजिस्ट्रेट ने भी उन्हें नागरिकता देने की सिफ़ारिश की थी।

वकील ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में कोई वोटर ID या सिम कार्ड नहीं लिया था। अदालत को यह भी बताया गया कि उनके पति को 27 अप्रैल को एक संबंधित बेंच ने अग्रिम ज़मानत दे दी थी।

इसके जवाब में, राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी ने मेरठ में "अपने निवास का गलत इस्तेमाल किया" और देवबंद, मुज़फ़्फ़रनगर और अलीगढ़ समेत कई जगहों की यात्रा की।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई भी ज़रूरी दस्तावेज़ पेश नहीं कर सकी जिससे यह पता चले कि आरोपी ने कोई धोखाधड़ी की है। नतीजतन, अदालत ने उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।

आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट एन.आई. जाफ़री और एडवोकेट मोहम्मद असलम पेश हुए।

सरकार की ओर से एडवोकेट कुलदीप कुमार पेश हुए। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट कार्तिकेय अग्रवाल पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Forgery case: Allahabad HC grants bail to Pakistani woman living in India for over 35 years

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