रूस-यूक्रेन संकट: यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका मे अदालत से सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंसे हुए भारतीय नागरिको को भोजन,चिकित्सा, आवास जैसी आपातकालीन आपूर्ति मिले
Ukraine and Supreme Court

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यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के आलोक में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है [विशाल तिवारी बनाम भारत संघ]।

अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और आवास जैसी आवश्यक और आपातकालीन आपूर्ति मिले।

याचिका में कहा गया है, "यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है और यूक्रेन भेजा गया एयर इंडिया का विमान बिना किसी भारतीय नागरिक को निकाले वापस आ गया। इससे फंसे भारतीय छात्रों और परिवारों की स्थिति और खराब हो गई है।"

इसमें कहा गया है कि भारतीय व्यक्ति/छात्र अपने जीवन और संपत्ति के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इनमें से कई छात्रों को भोजन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार भारतीयों को यूक्रेन से लौटने के लिए निर्देशित करने के लिए कदम उठाने में विफल रही "जब युद्ध की स्थिति (था) 10 दिन पहले पैदा हुई थी और भारत सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि निकट भविष्य में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी।"

दिलचस्प बात यह है कि याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से यूक्रेन स्थित विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की एमबीबीएस की डिग्री को भारत में मान्यता दी जानी चाहिए।

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Russia-Ukraine crisis: Plea filed before Supreme Court to assist Indian citizens stranded in Ukraine

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