सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र की 10 दलीलें, जो भारत के धार्मिक कानूनों को नया रूप दे सकती हैं

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह एक स्थायी न्यायिक नीति निर्धारित करे जिसके तहत संवैधानिक अदालते धार्मिक विवादों और जनहित याचिकाओं (PILs) से निपटें, तथा धर्म की स्वतंत्रता की व्याख्या करें।
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केंद्र सरकार ने सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों वाली संविधान पीठ के समक्ष अपनी लिखित दलीलें पेश कर दी हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ज़रिए दायर लिखित दलीलों में सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया गया है कि वह एक स्थायी न्यायिक नीति तय करे कि संवैधानिक अदालतें धार्मिक विवादों से कैसे निपटें, जनहित याचिकाओं (PILs) को कैसे संभालें और धर्म की स्वतंत्रता की व्याख्या कैसे करें।

इन दलीलों में हाल के न्यायिक रुझानों से हटकर एक नई दिशा अपनाने की बात कही गई है, और धर्मनिरपेक्ष अदालतों तथा धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच एक सख़्त सीमा तय करने की वकालत की गई है।

नीचे वे 10 सबसे अहम तर्क दिए गए हैं जो केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने रखे हैं।

Solicitor General Tushar Mehta
Solicitor General Tushar Mehta

1. गैर-आस्थावानों को धार्मिक PIL दायर करने से रोकना

केंद्र सरकार ने उन एक्टिविस्टों के चलन का कड़ा विरोध किया है, जो उन धर्मों की धार्मिक रीतियों को चुनौती देते हैं, जिनका वे खुद पालन नहीं करते।

सरकार ने तर्क दिया है कि 1980 के दशक में जनहित याचिका (PIL) के नियमों को उदार बनाने का मूल उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था, जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी और जो सचमुच हाशिए पर थे, न कि वैचारिक लड़ाई लड़ने वालों को हथियार देना।

यह तर्क दिया गया है कि बाहरी लोगों को आस्था-आधारित नियमों को अदालत में घसीटने की अनुमति देने से न्यायिक प्रणाली पर बोझ बढ़ता है और मुकदमों में निहित स्वार्थों का एक पूरा उद्योग खड़ा हो जाता है।

इसका मुख्य तर्क 'लोकस स्टैंडी' (मुकदमा दायर करने का कानूनी अधिकार) से जुड़ा है - यदि कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है और उस देवता की पूजा नहीं करता है, तो उसके पास उस संप्रदाय की आंतरिक परंपराओं को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है।

2. व्यभिचार पर आए फैसले के ज़रिए 'संवैधानिक नैतिकता' पर सवाल उठाना

2018 में, शीर्ष अदालत ने कई मामलों में पारंपरिक मानदंडों को रद्द करने के लिए "संवैधानिक नैतिकता" के सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिसमें मूल सबरीमाला मामला भी शामिल था। केंद्र सरकार अब 9-जजों की पीठ से आग्रह कर रही है कि वे इस तरीके का इस्तेमाल बंद करें, और यह तर्क दे रही है कि संविधान में "नैतिकता" शब्द का इस्तेमाल केवल सार्वजनिक या सामाजिक नैतिकता के अर्थ में किया गया है।

यह समझाने के लिए कि "संवैधानिक नैतिकता" एक दोषपूर्ण और न्यायिक रूप से गढ़ा गया सिद्धांत क्यों है, केंद्र सरकार ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का हवाला दिया है।

सरकार का दावा है कि व्यभिचार पर आए फैसले में इस अवधारणा पर भरोसा करके, शीर्ष अदालत ने भारतीय सामाजिक नैतिकता की अवहेलना की है।

सॉलिसिटर जनरल ने न्यायपालिका की एक कथित चूक की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यौन निजता को सही ठहराने के लिए गलती से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक असहमति वाले अल्पसंख्यक विचार पर भरोसा कर लिया। इसका हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि अदालत ने पहले भी पारंपरिक भारतीय मानदंडों को खत्म करने के लिए अस्पष्ट पश्चिमी अवधारणाओं का इस्तेमाल किया है, और अब वह चेतावनी दे रही है कि देश की प्राचीन धार्मिक रीतियों को रद्द करने के लिए उसी पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

3. 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' की कसौटी को खत्म करना

1954 के शिरूर मठ मामले के बाद से, भारतीय न्यायाधीश धार्मिक विवादों को सुलझाने के लिए यह सवाल पूछते रहे हैं कि क्या कोई विशेष प्रथा उस धर्म का "आवश्यक" हिस्सा है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कसौटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि न्यायाधीशों द्वारा गढ़े गए इस सिद्धांत का संविधान में कोई लिखित आधार नहीं है, और इसे 1962 के एक फैसले में केवल एक टिप्पणी (obiter) के तौर पर शामिल किया गया था। सरकार ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष जजों के पास धार्मिक सेंसर के तौर पर काम करने के लिए ज़रूरी अकादमिक और धार्मिक ज्ञान की कमी होती है।

संवैधानिक विद्वान एच.एम. सीरवाई का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने कहा है कि एक व्यक्ति का "अंधविश्वास" दूसरे व्यक्ति का मूल विश्वास हो सकता है, और अदालतों को पवित्र ग्रंथों की व्याख्या करके यह तय करने का काम नहीं करना चाहिए कि किसी धर्म का मूल क्या है।

4. उन पैमानों पर फिर से विचार करना, जो हिंदू धर्म की विविधता को नुकसान पहुँचाते हैं

'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' (Essential Religious Practices) वाले पैमाने की अपनी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार ने यह बताया है कि यह सिद्धांत अनजाने में हिंदू धर्म को ही निशाना बनाता है।

सरकार का तर्क है कि मौजूदा कानूनी ढाँचा उन कठोर और एकेश्वरवादी धर्मों का पक्ष लेता है, जिनके पास कड़े धार्मिक ग्रंथ और केंद्रीय सत्ताएँ होती हैं। इसके विपरीत, यह हिंदू धर्म जैसे विविध धर्मों को नुकसान पहुँचाता है - जिन्होंने सदियों से बिना लिखे हुए स्थानीय रीति-रिवाजों को स्वाभाविक रूप से अपने में समाहित किया है।

केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि "संप्रदाय" (denomination) को परिभाषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा पैमाने बहुत ज़्यादा यूरोपीय-केंद्रित हैं, क्योंकि वे एक साझा संगठन और एक अलग नाम की माँग करते हैं।

सरकार का कहना है कि चर्च-शैली का यह मॉडल भारत के देवी-देवता-केंद्रित समुदायों, संप्रदायों और गुरु-शिष्य परंपराओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करता है।

5. देवता के अद्वितीय स्वरूप का सम्मान

केंद्र सरकार ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी स्वरूप का विस्तृत बचाव करते हुए संपत्ति और ट्रस्ट कानूनों का सहारा लिया है।

भारतीय कानून के तहत, एक हिंदू देवता को 'ज्यूरिस्टिक पर्सन' (कानूनी व्यक्ति) के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका दर्जा एक 'शाश्वत अवयस्क' (हमेशा नाबालिग रहने वाले) जैसा होता है। सबरीमाला में भगवान अयप्पा की प्रतिष्ठा विशेष रूप से एक 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' (शाश्वत ब्रह्मचारी) के रूप में की गई है।

केंद्र का तर्क है कि जिस तरह कोई अदालत किसी अवयस्क के निजी चुनावों को 'अतार्किक' करार नहीं दे सकती, उसी तरह उसके पास किसी देवता के अद्वितीय गुणों को 'धर्मनिरपेक्ष तर्कसंगतता' की कसौटी पर कसने का अधिकार भी नहीं है।

सरकार का तर्क है कि यह प्रतिबंध पूरी तरह से देवता के स्वरूप पर आधारित है, न कि 'स्त्री-द्वेष' या महिलाओं के प्रति किसी अवमानना ​​पर। इस संदर्भ में यह भी बताया गया है कि भारत भर के अन्य मंदिरों में भी, वहां की विशिष्ट पूजा पद्धतियों के अनुरूप कारणों से, पुरुषों के प्रवेश पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू होते हैं।

6. अनुच्छेद 25 'अंतर्-धार्मिक' समानता की गारंटी देता है, न कि 'अंतरा-धार्मिक' समानता की

संविधान का अनुच्छेद 25 इस बात की गारंटी देता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने का "समान अधिकार" प्राप्त है।

हालांकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अनुच्छेद किसी धर्म के भीतर 'लैंगिक समानता' को अनिवार्य बनाता है, लेकिन केंद्र सरकार इस बात से पूरी तरह असहमत है।

सरकार का कहना है कि संविधान सभा ने अनुच्छेद 25 का मसौदा यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया था कि विभिन्न धर्मों के बीच धर्मनिरपेक्षता और भेदभाव-रहित व्यवहार (अंतर्-धार्मिक समानता) कायम रहे। इसे किसी विशिष्ट धर्म के भीतर लैंगिक मानदंडों को नियंत्रित करने या सुधारों की शुरुआत करने (अंतरा-धार्मिक समानता) के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था।

7. व्यक्तिगत दावों और सामूहिक आस्था के बीच संतुलन

सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों में इस बात पर भी विचार किया गया है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब किसी एक महिला का मंदिर में प्रवेश करने का 'मौलिक अधिकार' उन लाखों श्रद्धालुओं के 'मौलिक अधिकारों' से टकराता है, जिनका मानना ​​है कि उस महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए।

इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने "इष्टतमीकरण का सिद्धांत" (Doctrine of Optimization) प्रस्तुत किया है।

लिखित तर्कों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को मंदिर में बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश की अनुमति देना, उस पूरे समुदाय के 'सामूहिक अधिकार' को पूरी तरह से समाप्त करने के समान होगा, जिसके तहत वे भगवान अयप्पा की उनके विशिष्ट 'ब्रह्मचारी स्वरूप' में पूजा-अर्चना करते हैं।

कोई भी श्रद्धालु अयप्पा के सैकड़ों अन्य मंदिरों में जाकर स्वतंत्र रूप से पूजा-अर्चना कर सकता है; ऐसे में "किसी अधिकार का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, उसे संतुलित करना नहीं कहा जा सकता।" सरकार का तर्क है कि किसी एक व्यक्ति का दावा, किसी पूरे समुदाय की गहरी आस्था पर स्वतः ही भारी नहीं पड़ सकता।

8. धार्मिक सुधार लेजिस्लेचर का काम है, ज्यूडिशियरी का नहीं

केंद्र का कहना है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं में सामाजिक कल्याण और सुधार शुरू करने की शक्ति खास तौर पर आर्टिकल 25(2)(b) के तहत राज्य लेजिस्लेचर के पास है, कोर्ट के पास नहीं।

सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान ने जानबूझकर यह सुधार करने की शक्ति लेजिस्लेचर को दी है - यह एक साफ संकेत है कि कोर्ट को अपनी मर्ज़ी से धर्म में सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है।

केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में कोई ज्यूडिशियल हुक्म, लेजिस्लेटिव एक्ट की जगह नहीं ले सकता।

9. मंदिर में प्रवेश के कानून जाति के लिए थे, लिंग के लिए नहीं

संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, जो राज्य को हिंदू धार्मिक संस्थानों को "हिंदुओं के सभी वर्गों और समुदायों" के लिए खोलने की अनुमति देता है, सरकार का तर्क है कि इस वाक्यांश में लैंगिक समानता का कोई आदेश शामिल नहीं है।

संविधान सभा की बहसों और महाड तथा गुरुवायुर सत्याग्रह जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने यह दलील दी है कि यह प्रावधान पूरी तरह से जाति-आधारित छुआछूत को खत्म करने के लिए लाया गया था।

मंदिरों के द्वार खोलने का संवैधानिक आदेश जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बनाया गया था, न कि विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों में लैंगिक समानता लागू करने के लिए।

10. वैश्विक 'ईमानदारी की कसौटी' अपनाना

यदि 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' की कसौटी को खत्म कर दिया जाता है, तो अदालतें धार्मिक विवादों का फैसला कैसे करेंगी?

केंद्र सरकार ने एक वैकल्पिक ढांचे के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत दुनिया भर में अकेला ऐसा देश है, जो मुकद्दमा लड़ने वालों से धार्मिक अनिवार्यता साबित करने की मांग करता है।

इन देशों की कानूनी व्यवस्थाओं से प्रेरणा लेते हुए, सरकार ने एक सरल कसौटी का सुझाव दिया है - अदालतों को केवल यह जांचना चाहिए कि क्या कोई धार्मिक विश्वास समुदाय द्वारा "पूरी ईमानदारी से माना जाता है"। एक बार जब आस्था की ईमानदारी साबित हो जाती है, तो राज्य और अदालतों को समुदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए "निर्णय की स्वतंत्रता" (margin of appreciation) देनी चाहिए, और धार्मिक बहसों से सम्मानपूर्वक पीछे हट जाना चाहिए।

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Sabarimala case: 10 arguments by Centre before Supreme Court which could shape India’s religious laws

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