बिपिन रावत को 'वॉर क्रिमिनल' कहने वाली सबा हाजी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा किया

जम्मू और कश्मीर में डोडा जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 107, 108 और 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय का एक आदेश पारित किया।
CDS Gen Bipin Rawat

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हाजी पब्लिक स्कूल के पूर्व निदेशक, सब्बा हाजी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 108 के तहत निष्पादित बांड के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जब उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर युद्ध अपराधी के रूप में संदर्भित किया था।

जम्मू और कश्मीर में डोडा जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 107 (शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा), 108 (देशद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा) और 151 (संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय का एक आदेश पारित किया।

सब्बा के पोस्ट को देश भर में कई लोगों ने शेयर किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई।

डोडा जिले के कार्यपालक दंडाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

एक अधिकारी ने बार एंड बेंच को बताया, "उसे इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह महिला 14 से 17 दिसंबर तीन दिन तक थाने डोडा में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक मौजूद रहेंगी और 17 दिसंबर को डोडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होंगी।"

कई लोगों और विभिन्न मीडिया वर्गों द्वारा डोडा में हाजी पब्लिक स्कूल को बंद करने की मांग उठाई गई, जहां उन्होंने निदेशक के साथ-साथ शिक्षक के रूप में भी प्रदर्शन किया है।

हाजी पब्लिक स्कूल के प्रति लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेते हुए, इसके प्रबंधन ने एक सार्वजनिक नोट जारी कर स्पष्ट किया था कि रावत के बारे में सबा की टिप्पणी संस्था के विचार नहीं थे।

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Sabbah Haji who called Bipin Rawat 'war criminal' released on bail by Executive Magistrate

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