संभल हिंसा: समाजवादी सांसद ने एफआईआर रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

अपनी याचिका में जिया-उर-रहमान बर्क ने संभल हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, जिसके परिणामस्वरूप पांच लोगों की मौत हो गई थी, और कहा कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित थे।
Zia Ur Rehman Barq, Allahabad High Court
Zia Ur Rehman Barq, Allahabad High Court
Published on
2 min read

समाजवादी नेता और सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर संभल में एक मस्जिद के सर्वेक्षण के अदालती आदेश के बाद भड़की हिंसा के लिए अपने खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है।

हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

अपनी याचिका में बर्क ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

उन्होंने हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोपों के साथ उन्हें परेशान करने और डराने के लिए निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुईं।

बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) में दर्ज किया गया है।

जबकि पुलिस ने आरोप लगाया है कि हिंसा से कुछ दिन पहले बर्क ने शाही जामा मस्जिद की अपनी यात्रा के दौरान भड़काऊ टिप्पणी की थी, बर्क ने अपनी याचिका में इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि वह घटना और सर्वेक्षण के समय बेंगलुरु में थे, न कि संभल में।

19 नवंबर को संभल की एक सिविल कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर को संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश अधिवक्ता हरि शंकर जैन और सात अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था।

आदेश के बाद पथराव और वाहन में आग लगाने की घटनाओं में कथित तौर पर चार लोगों की मौत हो गई।

19 नवंबर को प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद शाही जामा मस्जिद का दूसरा सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम चंदौसी शहर में पहुंची, जिसके बाद 24 नवंबर को प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसा भड़क उठी।

विशेष रूप से, सांप्रदायिक हिंसा में चार व्यक्तियों की मौत के संबंध में पुलिस अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Sambhal violence: Samajwadi MP moves Allahabad High Court to quash FIR

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com