सत्य निकेतन इमारत हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर, ₹1 करोड़ मुआवजे और PG व हॉस्टलों के ऑडिट की मांग

दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास इमारत गिरने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई।
Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में एक बहुमंजिला पेइंग गेस्ट (PG) बिल्डिंग के ढहने से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।

अनिकेत कुमार गुप्ता की ओर से दायर PIL में हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए ₹1 करोड़ के मुआवज़े और सभी PG अकोमोडेशन/हॉस्टल के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की गई है।

इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई की मांग की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास इमारत गिरने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है। PG अकोमोडेशन चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

गुप्ता ने PIL में कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि इमारत गिरने से ठीक पहले वहां मरम्मत, रेनोवेशन या निर्माण से जुड़ा काम चल रहा था।

याचिका में कहा गया है, "ऐसे काम की कानूनी वैधता, इमारत की मज़बूती, मंज़ूर किए गए बिल्डिंग प्लान का पालन, PG/हॉस्टल के तौर पर इमारत का इस्तेमाल, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफ़िकेट का होना, आग से सुरक्षा के नियमों का पालन और संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की पर्याप्तता जैसे मुद्दों पर सवाल उठे हैं।"

पीड़ितों के परिवारों को मुआवज़े के अलावा, याचिकाकर्ता ने इमारत गिरने के कारणों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की है। इसमें मालिकों, बिल्डरों, ठेकेदारों, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों, रेनोवेशन के काम में शामिल लोगों और बिल्डिंग नियमों के निरीक्षण और लागू करने के लिए ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच शामिल है।

उन्होंने सत्य निकेतन और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्टूडेंट अकोमोडेशन इलाकों में सभी PG, हॉस्टल और छात्रों के रहने की जगहों का तुरंत और व्यापक स्ट्रक्चरल सुरक्षा ऑडिट कराने की भी मांग की है।

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Satya Niketan building collapse: PIL in Delhi HC seeks ₹1 cr compensation; audit of PGs, hostels

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