
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक संयुक्त याचिका दायर की है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि किसी विशेष मामले में उपस्थित और पेश होने वाले सभी वकील अपने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के हकदार होंगे।
एससीबीए और एससीएओआरए ने यह भी अनुरोध किया है कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की सभी पीठों द्वारा पालन किए जाने वाले समान दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश पारित किए जाएं।
यह याचिका शीर्ष न्यायालय के सितंबर 2024 के आदेश पर आपत्ति जताते हुए दायर की गई है, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि एओआर केवल उन्हीं वकीलों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, जो मामले में उपस्थित होने और बहस करने के लिए अधिकृत हैं, न कि वे जो बहस करने वाले वकील की सहायता करेंगे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा था कि सुनवाई के प्रत्येक दिन एओआर द्वारा उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के नाम सूचित किए जाएंगे
एससीबीए और एससीएओआरए की याचिका के अनुसार, इस तरह का व्यवहार निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों के विपरीत है।
बार निकायों ने आगे तर्क दिया है कि उक्त आदेश में पारित व्यवहार निर्देश "किसी भी तरह से इस माननीय न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कानून को खारिज नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने बार-बार शीर्ष न्यायालय के समक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया है।" याचिका में आगे कहा गया है कि एक वकील की भूमिका केवल दलीलें देने तक सीमित नहीं है, खासकर तब जब वह सुप्रीम कोर्ट में पेश हो।
याचिका के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की भूमिका प्रासंगिक केस कानूनों के अनुसंधान, मुवक्किल से उचित निर्देश प्राप्त करने, वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए संक्षिप्त विवरण तैयार करने, न्यायालय के लिए लिखित दलीलें प्रस्तुत करने, याचिकाओं का मसौदा तैयार करने, न्यायालय के समक्ष मामला दायर करने और बहुत कुछ तक विस्तारित हो सकती है, जो किसी मामले की सुनवाई और शीर्ष अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले होता है।
याचिका एओआर आस्था शर्मा, एससीबीए मानद सचिव विक्रांत यादव और एससीएओआरए मानद सचिव निखिल जैन के माध्यम से दायर की गई है।
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