उर्दू में छात्रवृत्ति विज्ञापन का मतलब यह नहीं है कि यह केवल एक समुदाय के लिए है: दिल्ली उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय हमदर्द फाउंडेशन से संबंधित एक मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली आयकर आयुक्त (छूट) द्वारा दायर अपीलों के एक बैच पर विचार कर रहा था।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल इसलिए कि छात्रवृत्ति के लिए एक विज्ञापन उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था, यह नहीं माना जा सकता है कि यह केवल एक विशेष समुदाय के छात्रों के लिए था। [Commissioner of Income Tax (Exemption) Delhi v Hamdard National Foundation (India)].

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती देने वाले आयकर आयुक्त (छूट) द्वारा दायर अपीलों के एक बैच पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।

अपीलों में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के बाद कानून का एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न हुआ था, जिसने निर्धारिती (हमदर्द फाउंडेशन) की अपील को इस तथ्य की अनदेखी करते हुए स्वीकार कर लिया था कि उसने एक विशेष धार्मिक समुदाय के छात्रों को अधिकांश छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया था। इसने कहा कि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13 (1) (बी) का स्पष्ट उल्लंघन था।

अपीलार्थी की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि फाउंडेशन द्वारा शैक्षिक छात्रवृत्ति का विज्ञापन उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था और वह भी केवल एक समाचार पत्र में। यह तर्क दिया गया, स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया कि फाउंडेशन छात्रवृत्ति विज्ञापन के प्रसार को प्रतिबंधित करना चाहता था क्योंकि इसका इरादा केवल एक विशेष धार्मिक समुदाय को लाभ प्रदान करना था।

हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि पेपर-बुक के अवलोकन से पता चला कि आयुक्त आयकर (अपील) और ट्रिब्यूनल दोनों ने एक समवर्ती निष्कर्ष दिया था कि गरीब और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ एक विशेष समुदाय के छात्रों तक ही सीमित नहीं था।

पीठ ने कहा कि हमदर्द फाउंडेशन द्वारा सौंपी गई सूची की जांच से यह भी पता चला है कि छात्रवृत्ति का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के छात्रों को मिला है।

इसलिए, अदालत ने यह कहते हुए अपीलों को खारिज कर दिया कि उनमें कानून का कोई बड़ा सवाल नहीं उठता।

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Scholarship ad in Urdu does not mean it was intended for one community alone: Delhi High Court

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