एससी/एसटी एक्ट: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने समाचार रिपोर्ट में शिक्षक को 'चिंदी चोर' कहने वाले 'पत्रकारो' को राहत से इनकार कर दिया

आरोपियों ने दावा किया कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया क्योंकि वे छात्रों से अवैध वसूली से संबंधित खबर कवर करने शिक्षक के स्कूल गए थे।
Madhya Pradesh High Court, Indore Bench
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला शिक्षिका पर हमला करने और उसके बारे में एक समाचार रिपोर्ट में उसे 'चिंदी चोर' कहने के आरोपी दो पत्रकारों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया [मुकेश कुमावत बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिला शिक्षिका से जुड़े मामले में अपमान या बेइज्जती की मंशा प्रथम दृष्टया मौजूद थी।

न्यायालय ने कहा, "परिस्थितियों से इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है और अपीलकर्ताओं का दावा है कि वे पत्रकार हैं (हालाँकि सरदारपुर, धार पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट दी है कि वे मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त नहीं हैं) और वे जोधपुर से प्रकाशित दैनिक सच मीडिया समाचार पत्र में दिनांक 26.03.2025 को समाचार प्रकाशित करते हैं। यह समाचार लेख अपीलकर्ता महेश कुमावत के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को "चिंदी चोर" बताया गया था। "चिंदी चोर" शब्द का अर्थ "छोटा चोर" या "छिपा हुआ चोर" है। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 के अपमान या बेइज्जती की मंशा का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु ऐसी नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया मामले की कसौटी पर खरा न उतरा जा सके।"

मार्च में हुए इस मामले में, आरोपी मुकेश कुमावत और मोहित जाट ने एक परीक्षा के दौरान एक छात्र को कम उपस्थिति के आधार पर "निजी" श्रेणी में डालने के लिए शिक्षिका से कथित तौर पर पूछताछ की थी।

खुद को पत्रकार बताने वाले आरोपियों को परीक्षा का वीडियो बनाने से रोक दिया गया।

इसके बाद वे स्कूल परिसर से चले गए, लेकिन बाद में जब शिक्षिका अपने घर जा रही थीं, तो उन्होंने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें ब्लैकमेल भी किया और उनके खिलाफ जातिसूचक गालियाँ भी दीं।

हालांकि, आरोपियों ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था क्योंकि वे छात्रों से अवैध वसूली से संबंधित एक खबर को कवर करने स्कूल गए थे।

राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (एससी/एसटी) की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत देने पर रोक इस मामले में लागू होती है क्योंकि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि शिक्षिका के खिलाफ जाट की शिकायत की जाँच की गई और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला।

प्रस्तुत प्रस्तुतियों और अभिलेखों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अग्रिम ज़मानत की अपीलों को खारिज कर दिया।

“अपीलकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी जाति का खुलासा करते हुए शिकायत दर्ज कराई है जो अनुसूचित जाति वर्ग में आती है और अपीलकर्ताओं की जाति निश्चित रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के दायरे में नहीं आती है।”

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मयंक मिश्रा ने पैरवी की।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

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SC/ST Act: Madhya Pradesh High Court denies relief to ‘journalists’ who called teacher ‘chindi chor’ in news report

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