वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं: सीजेआई बीआर गवई

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कोर्ट मास्टर को इस संबंध में नोटिस जारी करने को भी कहा।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि 11 अगस्त (सोमवार) से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कोर्ट मास्टर को इस संबंध में एक नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, "नोटिस निकाल देना चाहिए कि 'वरिष्ठ वकील द्वारा उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी'। सोमवार से किसी भी नामित वरिष्ठ वकील को मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कनिष्ठ वकीलों को ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

Justice Vinod Chandran, CJI BR Gavai, Justice NV Anjaria
Justice Vinod Chandran, CJI BR Gavai, Justice NV Anjaria

न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष एक मामले का उल्लेख किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए यह बहुत बड़ी माँग है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा किसी भी मामले का उल्लेख न किया जाए।"

Dr Abhishek Manu Singhvi
Dr Abhishek Manu Singhvi

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Senior Advocates not allowed to mention matters in Supreme Court from August 11: CJI BR Gavai

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