यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने टीएन के पूर्व विशेष डीजीपी को अंतरिम राहत दी

यौन उत्पीड़न की घटना फरवरी 2021 में हुई थी जब पूर्व डीजीपी और एक महिला पुलिसकर्मी एक चुनाव अभियान के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे।
Supreme Court of India
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजेश दास को यौन उत्पीड़न के एक मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी, जिसमें उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। [Rajesh Das vs State Rep by Superintendant of Police II].

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से 12 जुलाई तक जवाब मांगा है।

कोर्ट ने 17 मई को आदेश दिया, "इस बीच, याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी जाएगी।"

Justice Bela M Trivedi and Justice Pankaj Mithal
Justice Bela M Trivedi and Justice Pankaj Mithal

पीठ दास की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिस अधीक्षक के यौन उत्पीड़न के 2021 के मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट की मांग की गई थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को सत्र अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसमें पूर्व विशेष डीजीपी की दोषसिद्धि और तीन साल की सजा को बरकरार रखा गया था।

यह घटना फरवरी 2021 में हुई जब दास और महिला अधिकारी एक चुनाव अभियान के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे।

विल्लुपुरम प्रधान सत्र न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा मामले में दास को दोषी ठहराए जाने और सुनाई गई सजा की पुष्टि की थी।

जब 23 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट देने से इनकार कर दिया, तो इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील की गई।

दास की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम और अधिवक्ता सचिन एस, ए कार्तिक, आर प्रशांत रेड्डी और जफर इनायथ पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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