अजित पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

6 फरवरी को, विधायक विंग में बहुमत का परीक्षण लागू करते हुए, ईसीआई ने फैसला सुनाया था कि अजीत पवार का गुट असली एनसीपी था और गुट को पार्टी के लिए 'घड़ी' चिह्न का उपयोग करने की अनुमति दी थी।
Sharad Pawar, Ajit pawar and supreme court
Sharad Pawar, Ajit pawar and supreme court

महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले धड़े को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

6 फरवरी को, विधायक विंग में बहुमत का परीक्षण लागू करते हुए, ईसीआई ने फैसला सुनाया था कि अजीत पवार का गुट असली एनसीपी था और गुट को पार्टी के लिए 'घड़ी' चिह्न का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में राकांपा विधायकों की कुल संख्या 81 है। इसमें से अजित पवार ने अपने समर्थन में 57 विधायकों के हलफनामे दाखिल किए जबकि शरद पवार के पास सिर्फ 28 हलफनामे थे।

इसके मद्देनजर, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह को विधायकों का बहुमत समर्थन प्राप्त है और वह एनसीपी होने का दावा कर सकता है।

चुनाव आयोग ने पार्टी की संगठनात्मक शाखा में बहुमत परीक्षण के आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, उसके सदस्यों और उनके चुनावों का कोई आधारहीन आधार नहीं था।

इसे अब शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

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Sharad Pawar moves Supreme Court challenging ECI decision to recognize Ajit Pawar faction as NCP

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