![[शीना बोरा हत्याकांड] सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को दी जमानत](https://gumlet.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-05%2F8e3eee3c-0c54-4b11-af60-1333adaba4eb%2Fbarandbench_2022_05_dbf6b763_85a9_4d37_91d5_2caba4a0fa03_10.avif?auto=format%2Ccompress&fit=max)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी, जो 2015 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं।
जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि मुखर्जी 6.5 साल से जेल में हैं।
पीठ ने उसे जेल से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले टिप्पणी की, "हम इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे रहे हैं। 6.5 साल बहुत लंबा समय है।"
कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन कहा कि मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।
कोर्ट ने आदेश दिया, "इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल से हिरासत में हैं। हम मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा 50 प्रतिशत गवाहों को छोड़ भी दिया जाता है, तो भी मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा। उसे जमानत मिल गई है। निचली अदालत की संतुष्टि के बाद उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। पीटर मुखर्जी पर भी यही शर्तें लगाई जाएंगी।"
मुखर्जी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 364 (अपहरण), 302 (हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी के रूप में आरोप पत्र दायर किया गया था।
सीबीआई का कहना है कि बोरा की हत्या मुखर्जी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना, वर्तमान पति पीटर मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर राय की मदद से की थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई थी।
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[Sheena Bora murder] Supreme Court grants bail to Indrani Mukerjea