न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने चोपड़ा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया।
यह मामला मधुकर कृष्ण केनी नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ वेबसाइटों और अश्लील सामग्री वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ की गई शिकायत से निकला है।
चोपड़ा को फरवरी 2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67A (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधान के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका थी।
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Sherlyn Chopra granted interim protection by Supreme Court in porn video case