"आश्चर्यजनक": SC ने पंजाब & हरियाणा HC द्वारा सुमेध सिंह सैनी को भविष्य मामलो में संरक्षण देने के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया

कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का अनुरोध करेगा, न कि अंतरिम आदेश पारित करने वाले को।
Sumedhi Singh Saini and Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी को उनके खिलाफ लंबित या भविष्य में उनके खिलाफ दर्ज होने की संभावना वाले मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण देने के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह आदेश अभूतपूर्व था और यह जानने की कोशिश की कि भविष्य के मामलों के लिए सुरक्षा कैसे दी जा सकती है जो पंजीकृत भी नहीं हुए हैं।

अदालत ने कहा, "यह अभूतपूर्व आदेश है। भविष्य की कार्रवाई पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? यह चौंकाने वाला है और हम तीनों (न्यायाधीशों) को लगता है कि यह अभूतपूर्व है। इसके लिए सुनवाई की आवश्यकता होगी।"

न्यायालय ने यहां तक ​​कहा कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का अनुरोध करेगा, न कि अंतरिम आदेश पारित करने वाले को।

CJI रमना ने कहा, "हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि 2 सप्ताह के भीतर उसी न्यायाधीश द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा याचिका का निपटारा किया जाए। हम मुख्य न्यायाधीश से इसे स्वयं या किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा लेने का अनुरोध करते हैं और हम इस मामले (एसएलपी) को (सुप्रीम) न्यायालय में लंबित रखेंगे।"

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"Shocking:" Supreme Court on Punjab & Haryana High Court order granting protection to Sumedh Singh Saini in future cases

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