खाली दुकान पर गोली चलाना हत्या का प्रयास नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

अदालत ने कहा, "दुकान पर गोलीबारी की गई और शीशे पर गोली लगी तथा जिस व्यक्ति पर बंदूक से हमला किया जाना था, वह वहां मौजूद नहीं था।"
Rajasthan High court
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि जिस व्यक्ति पर हमला करने का इरादा था, उसकी अनुपस्थिति में खाली दुकान पर बंदूक से गोली चलाना, हत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा [जाकिर खान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने खुद स्वीकार किया है कि गोलीबारी एक खाली दुकान पर की गई थी।

इसलिए, अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध नहीं बनता।

अदालत ने कहा "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 307 आईपीसी नहीं बनती है क्योंकि अभियोजन पक्ष का कहना है कि दुकान पर फायरिंग की गई और शीशे पर गोली लगी और जिस व्यक्ति को बंदूक से घायल किया जाना था, वह वहां मौजूद नहीं था। मुखबिर सहित किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए फायरिंग नहीं की गई थी। इसलिए, धारा 307/149 आईपीसी के तहत भी अपीलकर्ता (आरोपी) के खिलाफ अपराध नहीं बनता है।"

Justice Birendra Kumar
Justice Birendra Kumar

न्यायालय ने यह टिप्पणी 2022 के एक मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ निचली अदालत द्वारा तय किए गए आपराधिक आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों में आईपीसी के तहत हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी एक्ट) के तहत आरोप शामिल थे।

मामला दिसंबर 2022 की एक घटना से संबंधित है, जब तीन अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर इंद्र कुमार हिसारिया नामक एक व्यवसायी से फिरौती मांगी थी।

हिसारिया के कर्मचारी ने दावा किया कि ये कॉल प्राप्त होने के बाद, तीन लोग व्यवसायी की दुकान के पास पहुंचे और हिसारिया की हत्या करने के इरादे से उस पर गोलियां चलाईं, हालांकि वह उस समय दुकान में मौजूद नहीं था।

हालांकि गोलियां दुकान के प्रवेश द्वार के शीशे पर ही लगीं, लेकिन आरोप लगाया गया कि हमलावरों का इरादा उसे नुकसान पहुंचाना था।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के किसी भी हत्या के प्रयास का संकेत देने वाली कोई ठोस सामग्री नहीं थी। उन्होंने कहा कि चूंकि कथित लक्ष्य हिसारिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं था, इसलिए एससी/एसटी अधिनियम लागू नहीं होता।

अदालत ने इन दलीलों को सही पाया। इसने इस बात पर जोर दिया कि एससी/एसटी अधिनियम और धारा 307 आईपीसी दोनों के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। न्यायालय को एससी/एसटी समुदाय के किसी भी सदस्य पर किसी भी हमले का कोई सबूत नहीं मिला।

इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोपों को भी खारिज कर दिया। हालांकि, इसने कहा कि आईपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से जबरन वसूली) के तहत शेष आरोपों के लिए मुकदमा जारी रह सकता है, जिसे आईपीसी की धारा 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) के साथ पढ़ा जा सकता है।

एडवोकेट निशांत मोत्सरा ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि सरकारी वकील निशांत मोत्सरा ने राज्य की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Shooting firearm at empty shop is not attempt to murder: Rajasthan High Court

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