सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मासिक धर्म अवकाश लेने के लिए उच्च न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश आवश्यक होगी।
Menstrual Leave Policy
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सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है।

27 मई को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मासिक धर्म अवकाश लेने के लिए उच्च न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

अधिसूचना में कहा गया है, "उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारी अब से महीने में 2-3 दिन का मासिक धर्म अवकाश ले सकेंगी, बशर्ते वे पहले उच्च न्यायालय से संबद्ध चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और ऐसी छुट्टी के लिए उनकी संस्तुति प्राप्त करें।"

इसमें कहा गया है कि मासिक धर्म अवकाश लेने पर महिला कर्मचारियों के अवकाश खाते से राशि नहीं काटी जाएगी।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Sikkim High Court introduces menstrual leave policy for its women employees

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