सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मासिक धर्म अवकाश लेने के लिए उच्च न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश आवश्यक होगी।
Menstrual Leave Policy
Menstrual Leave Policy

सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है।

27 मई को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मासिक धर्म अवकाश लेने के लिए उच्च न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

अधिसूचना में कहा गया है, "उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारी अब से महीने में 2-3 दिन का मासिक धर्म अवकाश ले सकेंगी, बशर्ते वे पहले उच्च न्यायालय से संबद्ध चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और ऐसी छुट्टी के लिए उनकी संस्तुति प्राप्त करें।"

इसमें कहा गया है कि मासिक धर्म अवकाश लेने पर महिला कर्मचारियों के अवकाश खाते से राशि नहीं काटी जाएगी।

[अधिसूचना पढ़ें]

Attachment
PDF
Notification.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Sikkim High Court introduces menstrual leave policy for its women employees

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com