कुछ रिट याचिकाएं 20 साल से लंबित: केरल उच्च न्यायालय ने मामलों को सूचीबद्ध करने में देरी के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की

कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मुख्य न्यायाधीश को विभिन्न न्यायालयों में लंबित पुरानी रिट याचिकाओं के बारे में सूचित करे और मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार इस संबंध में उचित कदम उठाए।
Kerala HC, Justice PV Kunhikrishnan
Kerala HC, Justice PV Kunhikrishnan
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में मामलों को सूचीबद्ध करने और न्यायाधीशों को पुराने मामलों के बारे में सूचित करने में देरी के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की, जिनमें से कुछ दशकों से लंबित हैं। [एमके सुरेंद्रबाबू बनाम कोडुंगल्लूर टाउन को-ऑप बैंक लिमिटेड और अन्य]

अदालत एक सहकारी बैंक कर्मचारी की याचिका पर विचार कर रही थी, जो अपने नियोक्ता के खिलाफ 25 साल से अधिक समय से उसका लाभ पाने के लिए मुकदमेबाजी में उलझा हुआ था। 2010 में दर्ज की गई याचिका पर फैसला करते हुए, अदालत ने अंततः पाया कि वह लाभ प्राप्त करने का हकदार था।

इस पर ध्यान देते हुए और यह याद करते हुए कि एक बार उनके सामने एक मामला 20 साल पहले दर्ज किया गया था, न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने न्यायपालिका से आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "न्यायपालिका द्वारा आत्मनिरीक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कार्यकर्ता द्वारा दायर पहली रिट याचिका पिछले 13 वर्षों से इस अदालत के समक्ष लंबित थी। मुझे पुरानी रिट याचिका पर सुनवाई क्षेत्राधिकार में बैठने का अवसर मिला जिसमें मैंने कई पुराने मामलों का निपटारा किया और इस महीने निपटाई गई एक रिट याचिका वर्ष 2003 में दायर की गई थी। इसका मतलब है कि कुछ रिट याचिकाएं इस अदालत के समक्ष लगभग 20 वर्षों से लंबित हैं।"

न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री की भूमिका थी, क्योंकि वे पुराने मामलों के न्यायाधीशों को सूचित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, जब तक वकील 'तत्काल ज्ञापन' दाखिल नहीं करते हैं, रजिस्ट्री आमतौर पर अंतिम सुनवाई को छोड़कर स्वीकार किए गए मामलों की सूची नहीं देगी।

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने आगे कहा कि वकीलों को वास्तव में शिकायत है कि रजिस्ट्री कभी-कभी मामलों को सूचीबद्ध नहीं करेगी, भले ही वे तत्काल मेमो दायर करें।

इसलिए कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (न्यायपालिका) को निर्देश दिया कि वह मुख्य न्यायाधीश को विभिन्न न्यायालयों में लंबित पुरानी रिट याचिकाओं के बारे में सूचित करें और मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार इस संबंध में उचित कदम उठाएं.

कोर्ट ने कहा, 'नहीं तो लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा।

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