Kunal Kamra and Bombay High Court
समाचार
कुणाल कामरा ने IT नियमो मे संशोधन के खिलाफ बॉम्बे HC का रुख किया,जो सरकार को सोशल मीडिया पोस्ट की तथ्य जांच का अधिकार देता है
कामरा ने संशोधित 3(1)(बी)(v) को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया, जो सरकार को केंद्र सरकार के व्यवसाय के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट की तथ्य जांच करने का अधिकार देता है।
स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम 2021) में हालिया संशोधनों को चुनौती देते हुए मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।
संशोधन, विशेष रूप से नियम 3 में, यह प्रदान करता है कि केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक तथ्य-जांच निकाय को सूचित कर सकता है जो केंद्र सरकार की किसी भी गतिविधि के संबंध में झूठी या नकली ऑनलाइन खबरों की पहचान करने और टैग करने के लिए सशक्त है।
कामरा ने संशोधित 3(1)(बी)(v) को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को करने पर सहमति जताई है।
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