LPG संकट से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार पर भरोसा रखें: केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा।

सरकार के रुख को देखते हुए,HC ने LPG डीलरो द्वारा याचिका को बंद कर दिया।डीलरो ने दावा किया कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुई कमी के बीच, घरेलू आपूर्ति के मुकाबले निर्यात को प्राथमिकता दी जा रही है
LPG with Bombay High Court Nagpur Bench
LPG with Bombay High Court Nagpur Bench
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केंद्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच को बताया कि वह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) संकट से निपटने के लिए सुधारात्मक कदम उठा रही है, ताकि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई कमी का भारत में आपूर्ति पर कोई असर न पड़े [ओमकार सेल्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस राज डी. वाकोडे की बेंच को बताया कि बातचीत चल रही है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें जान-बूझकर विस्तार से नहीं बताया जा रहा है।

इसलिए, उन्होंने कोर्ट से LPG डीलरों द्वारा दायर याचिका को बंद करने का आग्रह किया। इन डीलरों ने दावा किया था कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुई कमी के बीच, घरेलू आपूर्ति के बजाय निर्यात को प्राथमिकता दी जा रही है।

SG मेहता ने कहा, "राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। इसलिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट सरकार पर भरोसा करते हुए इस मामले को बंद करने पर विचार कर सकता है। व्यक्तिगत मुद्दों को राज्य सरकार को देखना चाहिए।"

कोर्ट ने सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका को बंद कर दिया।

Justices Anil S Kilor and Raj D Wakode
Justices Anil S Kilor and Raj D Wakode

यह याचिका LPG डीलरों ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारी कमी के बीच घरेलू सप्लाई के बजाय एक्सपोर्ट को प्राथमिकता दी जा रही है।

डीलरों ने कहा कि मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सप्लाई बाधित हो गई है।

उन्होंने CPIL पर आरोप लगाया कि वह स्थानीय ग्राहकों को हो रही परेशानियों के बावजूद LPG को एक्सपोर्ट के लिए भेज रही है।

12 मार्च को, बेंच ने केंद्र सरकार और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड (CPIL) को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। 12 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को "गंभीर" भी बताया।

Solicitor General Tushar Mehta
Solicitor General Tushar Mehta

नोटिस के जवाब में, केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि स्थिति "लगातार बदल रही है" और नागरिकों के हित में कदम उठाना सरकार का काम है।

हलफनामे में ज़ोर देकर कहा गया, "विषय की प्रकृति को देखते हुए, इन मुद्दों पर अदालत की कार्यवाही में चर्चा या बहस करना शायद उचित न हो। विषय की प्रकृति और उसके प्रभाव को देखते हुए—जो कुछ ही ज़िलों के अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं है—अदालत कृपया यह मामला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दे, ताकि वे व्यापक जनहित में स्थिति से निपटने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके अपना सकें।"

जब आज इस मामले की सुनवाई हुई, तो SG मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि जब किसी थोक या खुदरा वितरक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा या कानून के उल्लंघन के कारण कोई स्थानीय मुद्दा उठता है, तो अधिकारी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।

इसके बाद अदालत ने मामले को बंद कर दिया।

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Steps being taken to handle LPG crisis, trust the government: Centre to Bombay High Court

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