फर्जी रिजल्ट के आधार पर कानून की डिग्री लेने के लिए छात्र ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से माफी मांगी

छात्र ने दलील दी थी कि उसने मई 2023 में पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी तीन वर्षीय एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली है, लेकिन उसकी डिग्री और अंक प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए।
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने की मांग कर रहे एक छात्र की याचिका का निपटारा कर दिया, क्योंकि छात्र ने स्वीकार किया कि उसने फर्जी परिणाम अधिसूचना के आधार पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

छात्र ने शुरू में दलील दी थी कि उसने विश्वविद्यालय से अपनी तीन वर्षीय एलएलबी की डिग्री मई 2023 में पूरी कर ली है, लेकिन उसकी डिग्री और अंक प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए।

हालांकि, 2 अगस्त को पंजाब विश्वविद्यालय ने न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी को बताया कि जिस अधिसूचना के आधार पर छात्र एलएलबी परीक्षा उत्तीर्ण होने का दावा कर रहा था, वह तीन हस्ताक्षरों वाला एक जाली दस्तावेज़ था। यह भी दलील दी गई कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा भी नहीं दी थी।

Justice Harsimran Singh Sethi
Justice Harsimran Singh Sethi

छात्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तब दलील दी कि उसे एक अन्य छात्र ने गुमराह किया था, जो 2019 में पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस छात्र परिषद का उपाध्यक्ष था। छात्र ने यह भी कहा कि उसे नहीं पता था कि उसे दिया गया दस्तावेज़ नकली था।

इस दलील पर विचार करते हुए, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत ने आदेश दिया, "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता 25.11.2024 की जाली अधिसूचना (अनुलग्नक पी-1) के आधार पर वर्तमान याचिका दायर करने के लिए खेद व्यक्त करता है और इस गलती को दोबारा न दोहराने का वचन देते हुए क्षमा याचना करता है और प्रार्थना करता है कि वर्तमान याचिका का निपटारा कर दिया जाए क्योंकि इस पर आगे कोई दबाव नहीं डाला गया है।"

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बृजेश ने किया।

पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अक्षय कुमार जियोल उपस्थित हुए।

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