Kerala High Court, Students
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छात्र राष्ट्र निर्माता हैं; सिबिल स्कोर कम होने पर बैंकों को उन्हें शिक्षा ऋण देने से इनकार नहीं करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा, "बैंक अति-तकनीकी हो सकते हैं, लेकिन कानून की अदालत जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।"

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बैंकों को छात्रों को केवल इसलिए शिक्षा ऋण देने से इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका सिबिल स्कोर (क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड द्वारा गणना किया गया क्रेडिट स्कोर) कम है। [भारतीय स्टेट बैंक में नोएल पॉल फ्रेडी]

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि छात्र कल के राष्ट्र निर्माता हैं और इसलिए, जब बैंक शिक्षा ऋण आवेदनों पर विचार करते हैं तो एक मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक है।

कोर्ट ने कहा, "शिक्षा ऋण आवेदन पर विचार करते समय बैंकों से मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक है। विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता हैं। उन्हें भविष्य में इस देश का नेतृत्व करना है। केवल इसलिए, एक छात्र का सिबिल स्कोर कम है, जो शिक्षा ऋण के लिए आवेदक है, मेरा मानना ​​है कि, शिक्षा ऋण आवेदन को बैंक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।"

इस मामले में याचिकाकर्ता एक छात्र था जिसने भारतीय स्टेट बैंक से शिक्षा ऋण मांगा था। हालाँकि, बैंक ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका CIBIL स्कोर केवल 560 था।

वरिष्ठ अधिवक्ता केके चंद्रन पिल्लई बैंक के लिए उपस्थित हुए और समझाया कि CIBIL स्कोर इतना कम था क्योंकि याचिकाकर्ता ने दो ऋण लिए थे, जिनमें से एक ₹16,667 के लिए अतिदेय था और दूसरा बैंक द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया गया था। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए।

पिल्लई ने यह भी तर्क दिया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट, 2005, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स, 2006 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर ऐसी स्थिति में लोन के वितरण पर रोक लगाते हैं।

छात्र-याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम ने प्रस्तुत किया कि जब तक ऋण राशि तुरंत वितरित नहीं की जाती, तब तक याचिकाकर्ता परेशानी में रहेगा।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के पास पहले से ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव है और इसलिए, वह पूरी ऋण राशि का भुगतान करने में सक्षम होगा।

न्यायालय ने कहा कि भले ही पिल्लई ने कुछ कानूनी विवाद उठाए थे, सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में था, खासकर जब से उनके पास पहले से ही एक नौकरी की पेशकश है और 31 मई, 2023 को अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे।

हालांकि, कोर्ट ने बैंक के लिए जवाबी हलफनामा दाखिल करने या याचिका की जल्द सुनवाई की मांग करने के लिए इसे खुला छोड़ दिया।

[आदेश पढ़ें]

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Students are nation builders; banks should not deny them education loans over low CIBIL score: Kerala High Court

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