सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया है जो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है।
Rahul Gandhi and Subramanian Swamy
Rahul Gandhi and Subramanian Swamy
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के उनके आवेदन पर निर्णय ले।

इस याचिका पर अगले सप्ताह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है।

यह याचिका अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से दायर की गई है।

स्वामी ने वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और गांधी इसके निदेशक और सचिव थे।

भाजपा नेता ने कहा कि 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। आगे कहा गया कि 17 फरवरी 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन में गांधी की राष्ट्रीयता फिर से ब्रिटिश बताई गई थी।

स्वामी ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है।

गृह मंत्रालय ने गांधी को 29 अप्रैल 2019 को पत्र लिखकर उनसे एक पखवाड़े के भीतर इस संबंध में "तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराने" को कहा।

हालांकि, स्वामी ने तर्क दिया है कि उनके पत्र के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि इस पर क्या निर्णय लिया गया है।

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Subramanian Swamy moves Delhi High Court over citizenship of Rahul Gandhi

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