SC मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे बॉम्बे HC द्वारा अंतरिम राहत से इनकार के खिलाफ नवाब मलिक की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत

अपील का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष किया और तत्काल सूची की मांग की।
Nawab Malik
Nawab Malik
Published on
1 min read

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत से रिहा करने की महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की याचिका को सूचीबद्ध करेगा, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

मलिक ने 15 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मलिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना के समक्ष अपील का उल्लेख किया और तत्काल सूची की मांग की।

CJI रमना ने कहा "हम इसे सूचीबद्ध करेंगे"

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी वरले और जस्टिस श्रीराम एम मोदक की एक बेंच ने 15 मार्च को मलिक की याचिका के लंबित रहने के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से मांगी गई अंतरिम प्रार्थना को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, "चूंकि कुछ बहस योग्य मुद्दों को उठाया जाता है, इसलिए इन मुद्दों पर लंबे समय तक सुनवाई होनी चाहिए। सौंपे गए आधारों को ध्यान में रखते हुए, हम अंतरिम आवेदनों में राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court agrees to list plea by Nawab Malik against denial of interim relief by Bombay High Court in money laundering case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com