सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे मामले बंद कर दिए

कोर्ट ने कहा, "हमारा विचार है कि विभिन्न अदालतों में इसके खिलाफ सभी कार्यवाही एक व्यर्थ अभ्यास है...फिल्म प्रमाणन के साथ रिलीज हुई थी। इससे मामलों का पटाक्षेप हो जाना चाहिए।"
adipurush
adipurush
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदी फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यवाही बंद कर दी, जो हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों का सामना करना पड़ा था।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने फिल्म के खिलाफ लंबित कार्यवाही को निरर्थक अभ्यास करार दिया।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "ये सभी मामले अब बंद होने चाहिए; ये उच्च न्यायालयों के समक्ष अनावश्यक कार्यवाही हैं।"

अदालत ने यह भी ध्यान देने के बाद कि फिल्म उचित प्रमाणीकरण के बाद रिलीज हुई थी, मामलों को बंद कर दिया।

आदेश में कहा गया है "उसी फीचर फिल्म पर पहले पारित हमारे आदेश के मद्देनजर, हमारा विचार है कि विभिन्न अदालतों के समक्ष इसके खिलाफ सभी कार्यवाही एक व्यर्थ अभ्यास है। इस प्रकार, हम संबंधित विषय में ऐसी कार्यवाही को बंद करना उचित समझते हैं। फिल्म सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज हुई थी. इससे मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए।"

फिल्म आदिपुरुष अपनी रिलीज के बाद से ही मुकदमेबाजी में फंस गई है और समाज की कड़ी आपत्ति के कारण निर्माताओं को कुछ दृश्यों और संवादों में बदलाव भी करना पड़ा है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आदिपुरुष के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में आदेशों और कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

उस समय, न्यायालय ने स्क्रीनिंग के लिए फिल्म के प्रमाणन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका भी खारिज कर दी। एक संक्षिप्त, लेकिन कड़े शब्दों वाले आदेश में, न्यायालय ने सिनेमाई स्वतंत्रता पर जोर दिया था।

इस बीच, आदिपुरुष के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी टी-सीरीज़ ने भी फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में आदेशों और कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।

शीर्ष अदालत के समक्ष मुख्य याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कुछ कड़ी टिप्पणियों के बाद फिल्म के निर्माताओं को तलब किया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court closes cases against makers of Hindi film Adipurush in different High Courts

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com