सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी को जम्मू-कश्मीर & लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप मे पदोन्नत करने की सिफारिश की

कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद यूसुफ वानी की उपयुक्तता के बारे में परामर्शदात्री न्यायाधीशों द्वारा दी गई सकारात्मक राय पर गौर किया.
Jammu and Kashmir High Court
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को न्यायिक अधिकारी मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। 

कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वानी नौ दिसंबर 1997 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और अभी से न्यायिक अधिकारी के तौर पर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। 

कॉलेजियम ने कहा, "सरकार द्वारा फाइल में दिए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है। उनकी ईमानदारी के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है। अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लगातार उच्च स्तर की होती है।"

कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वानी की उपयुक्तता के बारे में परामर्शदाता न्यायाधीशों द्वारा दी गई सकारात्मक राय पर भी गौर किया.

इस पद के लिए वानी के नाम की सिफारिश करते हुए कोलेजियम ने कहा कि एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के नाम की सिफारिश नहीं की गई है और उन्होंने अपनी पदोन्नति का अनुरोध करते हुए एक प्रतिवेदन दिया है. हालांकि, कॉलेजियम ने कहा कि वह उनके नाम की अनदेखी करने के उच्च न्यायालय कॉलेजियम के फैसले से सहमत है।

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Supreme Court Collegium recommends elevation of judicial officer as judge of Jammu & Kashmir & Ladakh High Court

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