Supreme Court and Case Listing
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सुप्रीम कोर्ट ने दो जुड़े हुए मामलों को अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट करने के लिए अपनी रजिस्ट्री की आलोचना की

कोर्ट ने कहा, "दोषी अधिकारी की ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।"
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने रजिस्ट्री की आलोचना की, क्योंकि उसने जुड़े हुए मामलों को कोर्ट की अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट किया था [अर्शिल @ अमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

जस्टिस राजेश बिंदल और एएस चंदुरकर की बेंच ने गौर किया कि एक ही मामले में दो सह-आरोपियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं, जो हाईकोर्ट के समान आदेशों को चुनौती दे रही थीं, सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट की गई थीं।

कोर्ट ने राय दी कि इस गलती के लिए दोषी रजिस्ट्री अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "रजिस्ट्री को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने पूरे तथ्य रखने का निर्देश दिया जाता है कि एक ही FIR से जुड़े हाई कोर्ट द्वारा पारित एक ही आदेश के खिलाफ, इस कोर्ट में दायर की गई दो याचिकाएं अलग-अलग बेंच के सामने क्यों लिस्ट की गई हैं। दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है।"

यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें हत्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के आरोपों से जुड़े एक आपराधिक मामले में आरोपी दो लोगों को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी।

15 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार ने अर्शील @ अमान और सह-आरोपी जुनैद खान @ शीबू को दी गई जमानत रद्द करने के लिए दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे।

दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत रद्द होने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

21 जनवरी को, अर्शील की याचिका पर जस्टिस बिंदल और चंदुरकर की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, अर्शील के वकील ने बेंच को बताया कि सह-आरोपी जुनैद खान द्वारा दायर इसी तरह की याचिका जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली दूसरी बेंच के सामने लिस्ट की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी जुनैद की याचिका पर नोटिस जारी किया था और हाई कोर्ट द्वारा पारित जमानत रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद जस्टिस बिंदल और चंदुरकर की बेंच ने अर्शील की याचिका को भी जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट कर दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया, "माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद, इस याचिका को भी जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट किया जाए।"

हालांकि, बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे संबंधित मामले कोर्ट की अलग-अलग बेंच के सामने कैसे लिस्ट किए गए, और रजिस्ट्री को इस गलती के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश को समझाने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील मनोज कुमार श्रीवास्तव और अक्षंश हर्ष पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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