सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को 18 फरवरी को नवगठित हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अजहरुद्दीन के आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाओं के पूरे बैच को अप्रैल में एक गैर-विविध दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
14 फरवरी, 2023 को शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लंबित चुनाव कराने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए नियुक्त किया था।
इसके बाद, सितंबर 2023 में, न्यायमूर्ति राव ने डेक्कन ब्लूज़ क्लब के अध्यक्ष के रूप में कार्य करके मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अजहरुद्दीन को एचसीए चुनावों में लड़ने से रोकने के आदेश जारी किए।
अजहरूद्दीन के वकील ने आज अदालत से एचसीए का सदस्य बनने और 18 फरवरी को होने वाली एजीएम में भाग लेने के उनके आवेदन पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।
हालांकि, पीठ ने इनकार कर दिया और मामले में सभी याचिकाओं को अप्रैल में गैर-विविध दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
एचसीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल पेश हुए।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें