सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एनजीटी बार एसोसिएशन के वकील सदस्यों को वोट डालने के लिए दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता से भी छूट दे दी।
Delhi High Court and Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) और दिल्ली में विभिन्न जिला बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समितियों में महिला वकीलों के लिए पदों के आरक्षण को अनिवार्य करने वाला उसका आदेश दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) बार एसोसिएशन पर भी लागू होगा [डीके शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली बार काउंसिल एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एनजीटी बार एसोसिएशन के वकील-सदस्यों को वोट डालने के लिए दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकरण की आवश्यकता से छूट भी प्रदान की।

न्यायालय ने कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय/जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों के पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित करने के संबंध में अंतरिम निर्देश एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तदनुसार प्रदान किया जाएगा।"

Justice Surya Kant and Justice N Kotiswar Singh
Justice Surya Kant and Justice N Kotiswar Singh

इसके अलावा, चूंकि एनजीटी बार एसोसिएशन में देश भर के विभिन्न बार काउंसिलों में पंजीकृत अधिवक्ता शामिल हैं, इसलिए पीठ ने फैसला सुनाया कि इसके सदस्यों को दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

अदालत ने कहा, "यह भी निर्देश दिया जाता है कि अकेले दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन की आवश्यकता की शर्त एनजीटी बार एसोसिएशन के मामले में लागू नहीं होगी, क्योंकि उक्त बार एसोसिएशन में देश भर के विभिन्न बार काउंसिलों में पंजीकृत अधिवक्ता शामिल हैं।"

ये निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली दो अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव एक साथ और एक ही दिन कराए जाएं।

इससे पहले, सितंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने डीएचसीबीए से कार्यकारी समिति (ईसी) के दस में से चार पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आग्रह किया था। यह निर्देश तब जारी किया गया था, जब अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी- एक राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशन चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का अनुरोध करती है, और दूसरी विशेष रूप से डीएचसीबीए में महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत करती है।

[आदेश पढ़ें]

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D_K__Sharma_and_Ors__Versus_Bar_Council_of_Delhi_and_Ors
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Supreme Court directs 33% reservation for women lawyers in NGT Bar Association elections

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