सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब को राज्य में बीएसएफ क्षेत्राधिकार के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का निर्देश दिया

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पक्षकारो से कहा वे सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने मुद्दों का आदान-प्रदान करें और उन्हें सुलझाएं।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को राज्य के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे चर्चा करें और इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएं।

कोर्ट ने कहा, "यह एक सूट है। इसलिए आप दोनों के बीच मुद्दों का आदान-प्रदान हो सकता है। पक्षकारों को मुद्दों का आदान-प्रदान करना चाहिए ताकि लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले मुद्दों को सुलझाया जा सके।"

अदालत पंजाब सरकार द्वारा 2021 की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी।

केंद्र सरकार के फैसले के बाद बीएसएफ को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की अनुमति मिल गई है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विस्तारित अधिकार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ समवर्ती शक्तियां शामिल हैं और शक्तियां विशेष रूप से बीएसएफ के पास निहित नहीं होंगी।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पासपोर्ट से संबंधित मुद्दों जैसे केवल कुछ अपराध ही साझा अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मेहता ने यह भी बताया कि 2021 में मुकदमा दायर होने के बाद से स्थिति बदल गई है।

दूसरी ओर, पंजाब सरकार ने वकील शादान फरासत के माध्यम से तर्क दिया कि पंजाब का अपेक्षाकृत छोटा आकार और समानांतर अधिकार क्षेत्र का अस्तित्व राज्य के अधिकार को कम करता है।

इसके जवाब में मेहता ने स्पष्ट किया कि चुनौती के तहत अधिसूचना में सभी संज्ञेय अपराध शामिल नहीं हैं।

फरासत ने हालांकि दलील दी कि विस्तारित क्षेत्राधिकार पंजाब को काफी प्रभावित करता है, खासकर मुख्य कानून और व्यवस्था की धाराओं में।

मेहता ने दोहराया कि स्थानीय पुलिस के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीना गया है और इसके बजाय, समवर्ती अधिकार क्षेत्र है।

अदालत ने कहा कि पंजाब से जांच की शक्ति नहीं छीनी गई है; इसके बजाय यह बीएसएफ के साथ समवर्ती है।

इसके बाद, न्यायालय ने केंद्र और राज्य को मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) को भी पार्टियों की बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया।

एसजी मेहता ने एजी का अपने कक्ष में चर्चा करने के लिए स्वागत किया।

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Supreme Court directs Centre, Punjab to amicably resolve issue of BSF jurisdiction in State

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