सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणाली को खत्म करने की "दुर्भाग्यपूर्ण" याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता, वकील मैथ्यूज नेदुम्परा की याचिका को "दुस्साहस की श्रृंखला में नवीनतम" करार दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम प्रणाली को खत्म करने की मांग करने वाली अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्पारा और दो अन्य सहित छह अधिवक्ताओं की याचिका खारिज कर दी [मैथ्यूज जे नेदुम्पारा बनाम सुप्रीम कोर्ट]

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने वकील नेदुम्परा की याचिका को "दुस्साहस की श्रृंखला में नवीनतम" करार दिया।

कोर्ट ने कहा, "पदनाम की प्रणाली को अस्थिर और अनुच्छेद 14 के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। यह मनमाना या अनुचित नहीं है। हमें यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यह याचिका याचिकाकर्ता संख्या 1 (मैथ्यूज नेदुम्पारा) के इशारे पर किया गया दुस्साहस है। यह उनके दुस्साहस की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के आदेशों का कोई असर नहीं है। हम इसे बिना किसी जुर्माने के आदेश के खारिज करते हैं।"

कोर्ट ने इस साल 4 अक्टूबर को दिनभर चली सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह याचिका वकील मैथ्यूज नेदुमपारा, रोहिणी मोहित अमीन, मारिया नेदुमपारा, राजेश विष्णु आद्रेकर, हेमाली सुरेश कुर्ने और शरद वुसुदेव कोली, दो अन्य लोगों, करण कौशिक नामक एक उद्यमी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मनीषा निमेश मेहता द्वारा दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठ पदनाम प्रणाली को इस आधार पर चुनौती दी कि इसने विशेष अधिकारों, विशेषाधिकारों और स्थिति वाले अधिवक्ताओं का एक विशेष वर्ग बनाया जो सामान्य अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी के पेशे का अभ्यास करने के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम प्रणाली के परिणामस्वरूप, नामित अधिवक्ताओं के एक "छोटे समूह" द्वारा कानूनी उद्योग पर एकाधिकार किया जा रहा था, जिससे अधिकांश मेधावी वकील "सामान्य जन" बन गए, जिनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया।

उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से केवल न्यायाधीशों, राजनेताओं और मौजूदा वरिष्ठ वकील के रिश्तेदारों को ही लाभ हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रणाली ने न्याय वितरण प्रणाली को अत्यधिक नष्ट कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आगे जोर देकर कहा कि इस तरह का पदनाम पाने की महत्वाकांक्षा बार के युवा सदस्यों को बेंच का गुलाम बना देती है।

इसके अलावा, वकील वोटों के लिए चाटुकारिता और गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, जबकि निचली न्यायपालिका में प्रैक्टिस करने वाले लोग गाउन की दौड़ से बाहर हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इसलिए, इस तरह के गुट को समाप्त किया जाना चाहिए और वरिष्ठ पदनाम प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में जजों को धमकाने का दोषी पाए जाने के बाद नेदुमपारा को एक साल के लिए उसके समक्ष प्रैक्टिस करने से रोक दिया था।

उस समय, शीर्ष अदालत ने नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स की एक याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसके प्रमुख नेदुम्पारा थे, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकीलों के पदनाम की वर्तमान प्रणाली को चुनौती दी गई थी।

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Supreme Court rejects "misadventurous" plea to abolish Senior Advocate system

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