[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षा ऑफ़लाइन आयोजित करने के खिलाफ याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका समय से पहले और अनुचित थी क्योंकि अधिकारियों को परीक्षा के नियमों और तारीखों पर फैसला करना बाकी था।
CBSE, ICSE, State Board exams

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्कूली छात्रों द्वारा कक्षा 10 और 12 के लिए फिजिकल / ऑफलाइन मोड के माध्यम से बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। [अनुभा श्रीवास्तव सहाय बनाम भारत संघ]।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका समय से पहले और अनुचित थी क्योंकि अधिकारियों को परीक्षा के नियमों और तारीखों पर फैसला करना बाकी था।

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "इस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं? आप इस तरह की याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? इस तरह की याचिकाएं केवल छात्रों को भ्रमित करती हैं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो वह याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएंगे।

अदालत ने टिप्पणी की, "यह याचिका गलत और समय से पहले की है। अधिकारियों ने अभी तक नियम और तारीखें तय नहीं की हैं। यदि निर्णय नियमों के अनुरूप नहीं है तो यह चुनौती के लिए खुला है।"

देशभर के 15 से अधिक राज्यों के छात्रों द्वारा दायर याचिका का कल भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना के समक्ष उल्लेख किया गया था, जिन्होंने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी।

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ने दिखाया कि मामले को 25 फरवरी को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने इस मामले का उल्लेख करना चुना क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में बोर्ड परीक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं।

याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न राज्य बोर्डों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ब्यूरो (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) द्वारा प्रस्तावित शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के बजाय कक्षा 10 और 12 के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग की है।

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[BREAKING] Supreme Court dismisses plea against holding classes 10, 12 board exams offline

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