सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान द्वेषपूर्ण भाषण के लिए बीजेपी,पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज की

याचिका में विशेष रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिए गए भाषणों और भाजपा द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई सामग्री का उल्लेख किया गया है।
PM Narendra Modi, Supreme Court
PM Narendra Modi, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं द्वारा दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी। [डॉ. इमानी अनंत सत्यनारायण सरमा और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग]।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि न्यायालय इस संबंध में ईसीआई को कोई निर्देश जारी करने का इच्छुक नहीं है।

जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हम अनुच्छेद 32 के तहत ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते। खारिज किया जाता है।"

Justice Vikram Nath and Justice Satish Chandra Sharma
Justice Vikram Nath and Justice Satish Chandra Sharma

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पहले कहा था कि ईसीआई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है।

हालाँकि, न्यायालय ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।

हेगड़े ने जवाब दिया कि न्यायालय कम से कम यह स्पष्ट कर सकता है कि केवल "इस स्तर पर" वह याचिका पर विचार नहीं कर रहा है।

वरिष्ठ वकील ने कहा, "कभी-कभी जब इस अदालत की मंजूरी मिल जाती है तो यह बदतर चीजों को होने से रोकती है... हम तब संपर्क कर सकते हैं।"

हालाँकि, कोर्ट ने आदेश में सुझाई गई लाइन जोड़ने से इनकार कर दिया।

पिछले सप्ताह दायर याचिका में विशेष रूप से पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिए गए भाषणों के साथ-साथ भाजपा द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई सामग्री का भी जिक्र किया गया है।

याचिका में कथित नफरत भरे भाषण के निम्नलिखित विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया गया है,

1. 21 अप्रैल 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और 27 अप्रैल 2024 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने और रूढ़िवादी बताने के लिए नफरत भरे भाषण का इस्तेमाल किया, जिसे देश भर में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया। .

2. 30 अप्रैल, 2024 को, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें 21 अप्रैल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए नफरत भरे भाषण को दोहराया गया था और इसे उसके सदस्यों द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था।

3. इसी तरह का एक वीडियो 6 मई, 2024 को भारतीय जनता पार्टी, निज़ामाबाद, तेलंगाना के मौजूदा संसद सदस्य श्री अरविंद धर्मपुरी द्वारा एक्स, पूर्व ट्विटर पर अपलोड किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्रिय रहा है।

याचिका में कहा गया है कि ईसीआई ने "भारतीय जनता पार्टी और न्यायपालिका के खिलाफ कथित आक्षेपों का हवाला देते हुए" आम आदमी पार्टी को अपने अभियान गीत में बदलाव करने का निर्देश जारी किया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court dismisses plea for action against BJP, PM Modi for hate speech during Lok Sabha election campaign

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com