सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम मेडिकल जमानत 8 जनवरी तक बढ़ायी

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जैन के चिकित्सा दस्तावेजों की जांच के बाद यह आदेश पारित किया।
Satyendar Jain, ED and Supreme Court
Satyendar Jain, ED and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को इस साल की शुरुआत में दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी जाए [सत्येंद्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जैन के चिकित्सा दस्तावेजों की जांच के बाद यह आदेश पारित किया।

अदालत ने आदेश दिया ''दी गई दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम अंतरिम जमानत को बढ़ाने के इच्छुक हैं जिसे मई 2023 को दिया गया था और इस तारीख तक बढ़ा दिया गया था। इस मामले को 8 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध करें। अंतरिम संरक्षण 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस साल 26 मई को जेल मेडिकल जमानत दी थी और तब से इसे आज तक बढ़ा दिया गया था।

पीठ धनशोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिलने से पहले वह एक साल तक जेल में रहे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुरुआत में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के साथ 13 (ई) (आय से अधिक संपत्ति) के तहत मामला दर्ज किया था।

यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

बाद में, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कई कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम  से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के खिलाफ मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं।

बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2023 में यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है।

इससे पहले, एक निचली अदालत ने 17 नवंबर, 2022 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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Supreme Court extends interim medical bail granted to AAP's Satyendar Jain till January 8

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