Nawab Malik and Supreme Court
Nawab Malik and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम मेडिकल जमानत छह महीने के लिए बढ़ाई

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा जमानत बढ़ाने के मलिक के अनुरोध पर आपत्ति नही जताने के बाद यह आदेश पारित किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक को उनके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत छह महीने तक बढ़ा दी जाए। [नवाब मलिक बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य]।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा अनुरोध पर आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।

राजू ने प्रस्तुत किया 'इसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने छह महीने का समय मांगा है। कोई आपत्ति नहीं।"

पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता की अस्थायी चिकित्सा जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्य मामले को छह महीने बाद सूचीबद्ध किया जाए।"

ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने कुछ संपत्तियां बाजार मूल्य से कम दर पर खरीदी हैं।

विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा मई 2022 में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मलिक ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा 30 नवंबर, 2022 को मलिक की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मलिक ने बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने जुलाई 2023 में मलिक की अंतरिम चिकित्सा जमानत की याचिका को खारिज कर दिया , जिससे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल अपील हुई।

अगस्त 2023 में, शीर्ष अदालत ने मलिक को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। उस समय, अदालत ने कहा था कि मलिक गुर्दे की बीमारी और संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में थे।

इसलिए, मलिक की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई, न कि गुण-दोष के आधार पर।

बाद में इसे अक्टूबर 2023 में तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

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Supreme Court extends interim medical bail granted to Nawab Malik by six months

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