ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट एसके सुपियां को हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली सुपियां की याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमे उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी
Mamata Banerjee, SK Supian and Supreme Court

Mamata Banerjee, SK Supian and Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुपियां को एक हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही अग्रिम जमानत दे दी। [एसके सुपियां @ सुफियान @ सुपिसन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली सुपियां की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "हमने कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी है।"

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को मामले में सुपियां को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।

सीबीआई नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जांच कर रही है, जो चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के दौरान हुई थी, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने मई में राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी।

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Supreme Court grants anticipatory bail to Mamata Banerjee's election agent SK Supiyan in murder case

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