आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को जमानत दी

उमर अंसारी अब दिवंगत पूर्व विधायक और सजायाफ्ता गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का बेटा है।
Umar Ansari and Supreme Court
Umar Ansari and Supreme Courtfacebook
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2022 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मृतक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी। [उमर अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने जमानत को ₹20,000 के मुचलके पर रखा और अंसारी को पुलिस और मुकदमे में सहयोग करने को कहा।

Justice Hrishikesh Roy and Justice Prashant Kumar Mishra
Justice Hrishikesh Roy and Justice Prashant Kumar Mishra

यह मामला उस घटना से उत्पन्न हुआ जिसमें अंसारी और उनके भाई अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर मऊ जिला प्रशासन को धमकी दी थी।

अब्बास अंसारी उस समय मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार थे और तब से उन्हें इस मामले में नियमित जमानत मिल गई है।

हालाँकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपियों के लिए उचित रास्ता यह होगा कि वे नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालतों में जाएं।

हालाँकि, पीठ जमानत देने के लिए आगे बढ़ी।

उमर अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता निज़ाम पाशा, लज़फीर अहमद बीएफ और अवस्तिका दास उपस्थित हुए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुईं।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court grants bail to Umar Ansari in Model Code of Conduct violation case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com