सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत; पीएमएलए पर कानूनी प्रश्न को लार्जर बेंच के पास भेजा गया

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका में उठाए गए कुछ कानूनी सवालो पर शीर्ष अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है
Arvind Kejriwal, Supreme Court and ED
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एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। [अरविंद केजरीवाल बनाम निदेशालय] प्रवर्तन का]

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए कुछ कानूनी सवालों पर शीर्ष अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने आदेश दिया, "यह देखते हुए कि जीवन के अधिकार का संबंध है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।"

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