सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का जोरदार विरोध किया था।
Arvind Kejriwal, Supreme Court and ED
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। [अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश पारित किया।

Justice Sanjiv Khanna and Justice Dipankar Datta with Supreme Court
Justice Sanjiv Khanna and Justice Dipankar Datta with Supreme Court

ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का जोरदार विरोध किया था।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई।

सात मई को अपील पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें.

हालाँकि, यह भी कहा गया था कि यदि अंतरिम जमानत दी जाती है, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केजरीवाल के खिलाफ ईडी की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है।

यह आरोप लगाया गया है कि कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ईडी ने पहले कहा था कि केजरीवाल के साथ सिर्फ इसलिए किसी अन्य अपराधी से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक राजनेता हैं।

केजरीवाल के वकील ने बाद में प्रतिवाद किया कि यद्यपि मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल को अभियोजन से छूट नहीं है, लेकिन उनके अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों से कमतर नहीं हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने 2024 के भारतीय आम चुनावों से पहले केजरीवाल के चुनाव के समय पर ईडी से सवाल किया था।

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