सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दी

अदालत ने तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज रिश्वत मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तिवारी को अंतरिम राहत दी।
ED, Tamil Nadu map and Supreme court.
ED, Tamil Nadu map and Supreme court.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने रिश्वत के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने तिवारी को जमानत की शर्त के साथ यह भी निर्देश दिया कि वह आधिकारिक अनुमति के बिना राज्य से बाहर नहीं जाएं और यदि उनसे कहा जाए तो अपना पासपोर्ट जमा करें।

Justice Surya Kant and Justice KV Viswanathan
Justice Surya Kant and Justice KV Viswanathan

अदालत ने तिवारी के खिलाफ डीवीएसी के रिश्वत मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत और वैधानिक जमानत के लिए अपने आवेदनों को खारिज करने को चुनौती देने वाली तिवारी की याचिकाओं के अलावा, ईडी द्वारा दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार पर धन शोधन मामलों की जांच से संबंधित प्राथमिकी साझा करने में असहयोग का आरोप लगाते हुए भी अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

ईडी ने यह भी अनुरोध किया है कि अंकित तिवारी (वर्तमान में डीवीएसी द्वारा जांच की जा रही) के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

तिवारी को पिछले साल डीवीएसी ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया था।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले तिवारी के खिलाफ डीवीएसी जांच पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुझाव दिया था कि एक न्यायिक निकाय उन मामलों की निगरानी कर सकता है जिनमें राज्य एजेंसियों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जानी है।

इस साल की शुरुआत में उसने यह भी संकेत दिया था कि ऐसे मामलों से निपटने के दौरान राज्य जांच एजेंसियों द्वारा पक्षपात या केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा बदले की भावना की आशंका से निपटने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए जा सकते हैं.

आज अदालत को बताया गया कि ईडी ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ उनके मामले में प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जवाब दिया कि इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके बाद अदालत ने इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने डीवीएसी को तिवारी की नियमित जमानत याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को भी कहा।

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Supreme Court grants interim bail to ED officer Ankit Tiwari

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