सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू देवताओं का अपमान करने के आरोपी मुस्लिम कवि को अंतरिम जमानत दी

आरोपी ने कथित तौर पर अपनी असली पहचान छिपाई, सोशल मीडिया पर एक अलग नाम लिया और विवादित कविता प्रकाशित की।
Supreme Court of India
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के एक मुस्लिम कवि को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर हिंदू देवताओं भगवान राम और सीता के बारे में एक अश्लील कविता पोस्ट करने का आरोप है [रकीबुद्दीन अहमद बनाम असम राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने एकपक्षीय सुनवाई में इस मामले में असम सरकार से जवाब मांगा है।

पीठ ने निर्देश दिया, "इस बीच, याचिकाकर्ता को इस शर्त पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि वह जांच में सहयोग करेगा।"

Justice MM Sundresh and Justice SVN Bhatti
Justice MM Sundresh and Justice SVN Bhatti

पीठ आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 22 फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

आरोपी ने कथित तौर पर अपनी असली पहचान छिपाई, सोशल मीडिया पर एक अलग नाम लिया और विवादास्पद कविता प्रकाशित की।

आपराधिक शिकायत में, जिन अपराधों का उल्लेख किया गया है, वे प्रतिरूपण, धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के थे।

उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि पुलिस के पास कवि के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री है जिससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है।

उच्च न्यायालय ने कहा था, "यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त कविता ने धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच किसी दुश्मनी और नफरत को प्रभावित नहीं किया है...आवेदक पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए घटना की तारीख से ही फरार है।"

अपील में शीर्ष अदालत ने आरोपी द्वारा की गई सार्वजनिक माफी का अवलोकन किया, और अंततः मामले में नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ी।

अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी दी।

वकील शाहरुख आलम, आकृति चौबे, शांतनु सिंह और साधना माधवन आरोपी-कवि रकीब उद्दीन अहमद के लिए पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Supreme Court grants interim bail to Muslim poet accused of insulting Hindu Gods

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