सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत दी

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उनके संज्ञान में लाया गया कि जगताप लगभग 5.5 वर्षों से हिरासत में है।
Jyoti Jagtap
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपियों में से एक ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि जगताप लगभग साढ़े पाँच साल से हिरासत में हैं।

जगताप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने कहा, "वह पाँच साल और छह महीने से हिरासत में हैं। मामले को स्थगित किया जाए, लेकिन ज़मानत दी जाए।"

इसके बाद पीठ ने अंतरिम ज़मानत देने की कार्यवाही शुरू की।

इस मामले में सबसे कम उम्र के आरोपियों में से एक जगताप को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने 8 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था और 9 अक्टूबर, 2020 को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।

जगताप पर कबीर कला मंच (केकेएम) का सदस्य होने का आरोप था, जो गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित संगठन है। यह सांस्कृतिक समूह, जो कथित तौर पर अपने संगीत और कविता के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाता था, 2002 के गुजरात दंगों के बाद बना था।

14 फ़रवरी, 2022 को एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा उसकी ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, उसने शुरू में बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

अक्टूबर 2022 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत में अपील दायर की।

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Supreme Court grants interim bail to Bhima Koregaon accused Jyoti Jagtap

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