सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एक ड्रग मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तारी से 31 जनवरी तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पंजाब राज्य को तब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक कि शीर्ष अदालत अगले सप्ताह सोमवार को मजीठिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती।
CJI ने पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम से कहा, "अपने राज्य से कुछ भी न करने के लिए कहें। हम सोमवार (31 जनवरी) को मामले की सुनवाई करेंगे।"
मजीठिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मजीठिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।
रोहतगी ने कहा, "यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।"
CJI ने टिप्पणी की, "मुझे नहीं पता कि यह चुनावी बुखार है या चुनावी वायरस। हर कोई अब अदालत की ओर भाग रहा है।"
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Supreme Court grants interim protection from arrest to Bikram Majithia