बहन की शादी में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दो दिन की पैरोल दी

अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा शादी में शामिल होने के लिए दायर पैरोल के आवेदन को खारिज कर दिया था।
Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी व्यक्ति को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो दिनों के लिए पैरोल दी [पंकज सोम बनाम यूपी राज्य]।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश (कैदियों की सजा का निलंबन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(सी) का हवाला दिया, जो सरकार को कैदी को अपने बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी में शामिल होने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक महीने तक कैदी की सजा को निलंबित करने का अधिकार देता है।

आदेश ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को आज से दो दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किया जाए। प्रतिवादी, यदि आवश्यक हो, पुलिस अनुरक्षण के तहत उसे रिहा कर सकते हैं। याचिकाकर्ता निश्चित रूप से 12 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेगा।"

अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा शादी में शामिल होने के लिए दायर पैरोल के आवेदन को खारिज कर दिया था।

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Supreme Court grants parole to accused for two days to attend sister’s wedding

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