सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के दो जिला न्यायाधीशों को राहत प्रदान की, जिनकी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पदोन्नति की उम्मीदवारी उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा खारिज कर दी गई थी [चिराग भानु सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने जिला न्यायाधीश चिराग भानु सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद मल्होत्रा की याचिका स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से स्थापित मानदंडों के अनुसार उनकी उम्मीदवारी की फिर से जांच करने को कहा।
दोनों न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उनकी योग्यता और वरिष्ठता को नजरअंदाज किया और उन्हें दरकिनार कर अन्य न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।
शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए कहा कि यह निर्णय केवल मुख्य न्यायाधीश का था, न कि कॉलेजियम का सामूहिक निर्णय।
शीर्ष न्यायालय ने कहा, "दोनों याचिकाकर्ताओं के नामों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया दूसरे न्यायाधीशों के मामले के साथ असंगत पाई गई। कोई सामूहिक चर्चा और विचार-विमर्श नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह केवल मुख्य न्यायाधीश का निर्णय है। कॉलेजियम को सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करना होगा।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को 4 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव को ध्यान में रखना होगा, जिसमें उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ताओं के नामों पर विचार करने के लिए कहा गया था।
न्यायालय ने कहा, "उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावों के अनुसार सिफारिशों पर पुनर्विचार करना होगा। उपरोक्त शर्तों के अनुसार मामले को अनुमति दी जाती है।"
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में यह दलील दी कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनके नामों को नजरअंदाज कर दिया, जबकि 4 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनके उच्च न्यायालय में पदोन्नति पर विचार करने का प्रस्ताव (ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है) दिया था, साथ ही केंद्रीय कानून मंत्रालय ने भी इस पर सहमति जताई थी।
इस संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं, जो राज्य के दो वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश हैं, ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम के संबंधित प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
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