सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह गाजियाबाद की एक अदालत के आदेश के खिलाफ पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसने उसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में 27 जनवरी को समन भेजा था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने आज इस मामले का उल्लेख किया।
सीजेआई ने पूछा, "समन आदेश 27 जनवरी का है। क्या आप इसे दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध कर सकते हैं?"
सीजेआई ने जवाब दिया, "हम इस परसों को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखेंगे। आज का दिन मुश्किल होगा।"
पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा आज होनी थी, लेकिन इस बेंच की बैठक रद्द कर दी गई, जिससे ग्रोवर को मामले का उल्लेख करना पड़ा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत के संबंध में अय्यूब को गाजियाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तलब किया है।
विशेष न्यायाधीश वत्सल श्रीवास्तव ने 29 नवंबर को कहा था कि पूरे रिकॉर्ड को देखने पर उनके खिलाफ संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्टया मामले के पर्याप्त सबूत हैं।
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Supreme Court to hear on January 25 Rana Ayyub plea against Ghaziabad court summons in PMLA case