
सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चंडीगढ़ के पत्रकार और यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ अदालत की अवमानना का स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया है।
'IN RE: SCANDALOUS REMARKS MADE BY MR. AJAY SHUKLA, EDITOR-IN-CHIEF, VARPRAD MEDIA PVT. LTD., A DIGITAL CHANNEL' शीर्षक वाला मामला शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और एक न्यायाधीश की तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जिन्हें अभी नामित किया जाना है।
इस साल शीर्ष अदालत द्वारा पहली बार स्वप्रेरणा से आपराधिक अवमानना याचिका शुरू की गई है।
फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि शीर्ष अदालत ने शुक्ला के खिलाफ किस टिप्पणी पर स्वप्रेरणा से मामला शुरू किया है।
हालांकि, शुक्ला के यूट्यूब चैनल की जांच से पता चला है कि उन्होंने हाल ही में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की सेवानिवृत्ति पर एक वीडियो पोस्ट किया था।
वीडियो के कैप्शन में न्यायमूर्ति त्रिवेदी को 'गोदी जज' कहा गया है, जो ऐसे लोगों या संस्थानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं।
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